उत्तराखण्ड

राज्यमंत्रिमण्ड ने कई प्रस्ताव पर लगाई मोहर

देहरादून।  सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को सात से दस साल तक  की सजा हो सकती है। राज्य मंत्रिमण्डल ने इस संबंध में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संज्ञेय व गैर जमानती अपराध अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, वित्त समेत विभिन्न विभागों से संबंधित कई विषयों पर निर्णय लिए गये। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग सीएम प्राकृतिक कृषि योजना को मंजूरी देने के साथ ही कई अन्य पर अपनी सहमति दे दी है। पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में पीपी मोड पर बिजनेस होटल बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग में नियमवाली में संशोधन करने की स्वीकृति पर भी माहर लगा दी है। मंत्रिमंडल ने विद्यालय शिक्षा विभाग में कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने पर सहमति दें दी है। साथ ही नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढांचा को मंजूरी देते हुए 245 पद हुए स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायत अधिकारियो के उधम सिंह नगर में पदों को बढ़ाने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्री मंडल ने अंत्योदय को के तहत दिये जाने वाले निशुल्क 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। बचत विभाग के कर्मियों को कलेक्ट्रेट में समायोजित करने का भी फेसलस लिया गया। वही वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल बनाया गया 11 पदों को मंजूरी दे दी है। मंत्री मंडल ने आढ़त बाजार को ब्राहमणवाला सथानांतरित करने के साथ ही सड़क चैड़ीकरण को भी मंजूरी दे दी है। ब्राहमणवाला में आढ़तियों को दी जाने वाली जमीन को सरकार एमडीडीएम को निशुल्क देगी। प्रदेश में अब 50 बेड तक के अस्पतालों को क्लिनिकल एस्टेब्लिमेंट में शुल्क में छूट दी जाएगी, इसके लिए अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

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