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गंगा समिति की बैठक

हल्द्वानी।जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा समिति वंदना सिंह द्वारा कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में जिला गंगा समिति की बैठक ली गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने नदी किनारे अवस्थित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया है कि अपशिष्ट सामग्री को किसी भीं हाल में नदियों में प्रवाहित न किया जाए। इसके साथ ही कूड़ा के निस्तारण हेतु कूड़ादान की समुचित व्यवस्था की जाए। जनपद की डंपिंग साइट के निस्तारण हेतु नगर निगम क्षेत्रों में नगर आयुक्त को और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना निदेशक और जिला पंचायत को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि राज्य गंगा समिति के निर्देशानुसार शून्य बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा विकासखंड भीमताल के गाजावसूली में 16 हेक्टेयर कृषि भूमि चयनित कर ली गई है, जिस पर खेती के लिए प्रगतिशील कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि गाजावसूली को क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी को निर्देश दिए कि इसी प्रकार अन्य कृषि क्षेत्र भी चयनित कर शून्य बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्य किया जाए। साथ ही ईको टूरिज्म क्षेत्र के संवर्धन और आजीविका सृजन के लिए बेहतर कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने की बात कही।बैठक में जिलाधिकारी ने पेयजल विभाग को शिप्रा व गोला नदी के संरक्षण व संवर्धन हेतु विभाग द्वारा कराए जा रहे ड्रोन मैपिंग कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि नदी किनारे जिस स्थान पर कूड़ा-कचरा डंपिंग किया जा रहा है उसे क्षेत्र के ग्राम प्रधान, और जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर कूड़ा निस्तारण का कार्य किया जाए और संबंधित ग्राम पंचायत की जवाबदेही तय की जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने सहायक नगर आयुक्त को एमओयू के संबंध में एनटीपीसी के साथ समन्वय कर उनके द्वारा की गई कार्यवाही से तत्काल अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर आयुक्त को नगर क्षेत्र में 100 प्रतिशत सोर्स सिग्रिगेशन करवाने हेतु प्रत्येक वार्ड में सफाई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और वार्डवार बैठकें करने के निर्देश दिए। नगर निगम अंतर्गत बाजार में कहीं भी कूड़ा-कचरा न दिखाई दे इसके लिए नगर निगम को निर्देश दिए की बाजार में प्रत्येक दिन कूड़ा निस्तारण हेतु वाहन भेजा जाए। इसके साथ ही अवैध डंपिंग साइट्स के संबंध में कार्यवाही करने व किसी भी स्थिति में सार्वजनिक भूमि पर डंपिंग साइड न बनाए जाएं व डोर टू डोर शत-प्रतिशत कुड़ा कलेक्शन करने के निर्देश दिए।

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