उत्तराखण्ड

फड़, ठेली और फेरी वालों को जारी होंगे आईकार्ड

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त तेवरों के बाद शहरी विकास निदेशालय ने सिर्फ आई कार्ड  वाले ठेली-फेरीवालों को ही फल-सब्जी या अन्य वस्तुएं बेचने का अधिकार देने का फैसला किया है और जल्द ही सभी को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। शहरी विकास निदेशालय की ओर से राज्य के समस्त नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारियों को पत्र जारी कर फेरी एवं ठेली वालों का विवरण जुटाने व पहचान पत्र जारी करने को कहा गया है। ये आई कार्ड अनिवार्य रूप से ठेली या फड़ पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के पीछे सरकार की मंशा फड़ और ठेली वालों की पूरी रिपोर्ट अपने पास रखने और कोई जुर्म होने पर उनकी भी रिपोर्ट और आई कार्ड का सहारा पुलिस जांच में लिया जा सकेगा। शहरी विकास निदेशक नितिन सिंह भदौरिया की ओर से नगर निकायों के नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र में फेरी वालों के विवरण जुटाएं। पहचान पत्र में फेरी-ठेली वाले का कोड, नाम, पता, फ़ोटो होगा.परिवार के किसी भी नाम निर्देशिता का नाम, श्रेणी(स्थिर या चल) के साथ ही फेरी वाले का क्षेत्र और वहां फेरी-ठेली लगाने की मंजूरी दर्ज होगी।

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